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झांसी के नटराज सरोवर होटल में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। गुरुवार को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 27अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने नवाबाद थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि इलाइट चौराहा के पास नटराज सरोवर होटल में उसकी बहन की 25 अप्रैल 2026 को शादी थी। इसमें लड़के पक्ष की ओर से बाहर सैयर गेट मोनी बाबा निवासी सरफराज उर्फ सरफराज खान भी आया था। शादी के दौरान वह 9 साल की बेटी को बाथरूम में ले गया और छेड़छाड़ की। नवाबाद पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभी आरोपी को जेल की सलाखों में ही रहना पड़ेगा।
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झांसी में छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज:25 दिन पहले नटराज सरोवर होटल में बच्ची से छेड़छाड़ की थी