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इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में सुनवाई हुई। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर नानवेज पार्टी करने के आठ आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। शेष 6 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सोमवार 18 मई को सुनवाई होगी। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की जमानत मंजूर की। याची दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम की ओर से पहले जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसके अलावा अन्य आरोपियों की ओर से बाद में दाखिल की गई याचिकाओं को कोर्ट ने संबद्ध कर दिया है। सभी 14 आरोपियों की जमानत अर्जी पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही थी। वाराणसी की थाना कोतवाली में 16 मार्च एफआईआर को दर्ज कराई गई थी। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले 28 अप्रैल को हुई थी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित करने और मांसाहार का सेवन कर अवशेषों को नदी में फेंकने के मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने याचिका स्वीकार करते हुए पांच मई की तारीख लगा दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई थी। गत 17 अप्रैल को कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। बता दें कि बीते मार्च माह में वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो सामने आया था। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने 16 मार्च को वाराणसी के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 15 मार्च को कुछ युवकों ने नाव पर इफ्तार के दौरान मांस खाया और हड्डियां व कचरा पवित्र नदी में फेंका, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानिये क्या है मामला मामला 16 मार्च का बताया जा रहा है। वाराणसी में रमजान के दौरान पंचगंगा घाट के पास गंगा नदी में नाव पर कुछ लोगों ने इफ्तार पार्टी आयोजित की। आरोप है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन किया गया और बचा हुआ खाना, हड्डियां और अन्य अवशेष नदी में फेंक दिए गए, जिससे गंगा की पवित्रता और स्वच्छता को नुकसान पहुंचा। इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हंगामा मच गया। इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई। विभिन्न संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। इसके बाद कोतवाली थाने में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर दानिश सैफी, आमिर कैफी, नूर इस्लाम समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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वाराणसी गंगा में इफ्तार पार्टी के आरोपियों को जमानत:हाईकोर्ट ने 8 को जमानत दी, 6 आरोपियों की याचिका पर 18 मई को सुनवाई