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फर्रुखाबाद में चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में एक दोषी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रीतिमाला चतुर्वेदी की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषी को 6 वर्ष 3 माह का कठोर कारावास और तीनों मामलों में कुल 4.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।पहला मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की गीता बिहार कॉलोनी से संबंधित है। यहां 28 फरवरी 2020 को चरन सिंह के घर से जेवर और नकदी चोरी हुई थी। दूसरा मामला मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के खंदिया अहमदगंज का है। यहां 5 मार्च 2020 को विनय यादव के घर नकब लगाकर चोरी की गई थी।तीसरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी कोहना निवासी अतुल कुमार के घर हुई चोरी से जुड़ा है। पुलिस ने तीनों मामलों में थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के माधौपुर निवासी अरुण यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान आरोपी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ, जिसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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फर्रुखाबाद में चोरी के तीन मामलों में दोषी को सजा:6 साल 3 माह का कठोर कारावास, 4.80 लाख रुपये जुर्माना