7 साल पुराने हत्या में 4 को आजीवन कारावास:अमेठी में कोर्ट ने 2.88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया


अमेठी में सात साल पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 2 लाख 88 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन-अभियोजन लुटेरे’ अभियान के तहत आया है। अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. के निर्देश पर न्यायालय में लंबित अभियोगों में प्रभावी पैरवी के लिए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘ऑपरेशन प्रॉसिक्यूशन लुटेरे’ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुलतानपुर के एडीजे-04 न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई। जिन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें चंद्रशेखर केशरवानी (पुत्र कल्लू केशरवानी, निवासी कटरालगंज), शुभम तिवारी (पुत्र वीरेंद्र कुमार, निवासी माता मवई धाम), संदीप जायसवाल उर्फ गपोलू (पुत्र गंगाराम, निवासी कटरालगंज) और सूरज उर्फ कल्लू मिर्ची वाला (पुत्र सुभाष, निवासी माधवपुर, थाना गौरीगंज) शामिल हैं। यह घटना 13 नवंबर 2019 को हुई थी। मृतक अर्पित कुमार सिंह के भाई विजय सिंह को अभियुक्तों ने गाली दी, जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने की थी और 13 जनवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण कोर्ट में दोष सिद्ध हो सका। पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि टॉप-10 अपराधियों के खिलाफ यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

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