हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर विवाद:वित्त मंत्री बोले- तय प्रक्रिया नहीं मानी, पंजाब की अनदेखी हुई; इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। रविवार को जालंधर में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस नियुक्ति में तय मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पंजाब तथा पंजाबियों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई इस नियुक्ति प्रक्रिया में स्थापित परंपराओं और प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी उच्च न्यायालयों में इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होती हैं, तो क्षेत्रीय संतुलन और तय प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पंजाब की अनदेखी की गई, जिससे पंजाब के लोगों और कानूनी बिरादरी में रोष व्याप्त है। इसको लेकर आज शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंत्री हरपाल चीमा का अहम बातें… जीएस संधावालिया की अपॉइंटमेंट को होल्ड किया था
उन्होंने कहा कि कल जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, उसमें जो प्रोसीजर पहले अडॉप होता था उसे अडॉप करने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फेल हुई है। जब पंजाब में जन्मे जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, तो उस समय मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने उनकी अपॉइंटमेंट को दो महीने से ज्यादा होल्ड करके रखा। केंद्र ने तय प्रोसीजर नहीं अपनाया
उन्होंने कहा कि इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया और इसके बाद दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कॉल्जियम ने उनकी नई नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में की। 2 हफ्ते पहले जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की अपॉइंटमेंट का मामला सामने आया। केंद्र सरकार ने प्रोसीजर फॉलो किए बिना उनकी बतौर चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट कर दी। हम खबर को अपडेट कर रहे हैं…

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