हरदोई में मासूम से रेप, दोषी को 10 साल कैद:पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया


हरदोई में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 13 जनवरी 2017 की रात की है। थाना माधोगंज क्षेत्र के रुदामऊ निवासी आरोपी राजेश ने पीड़िता के घर में दीवार फांदकर प्रवेश किया था। उस वक्त बच्ची घर के भीतर सो रही थी। आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने थाने में राजेश के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कड़ी पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपी पर लगे आरोप पूरी तरह सिद्ध होते हैं। सत्र न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के संदेश के साथ दोषी को कड़ी सजा से दंडित किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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