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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर माह का मुफ्त खाद्यान्न जिले में 10 से 25 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों से वितरण अवधि में अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर राशन लेने की अपील की गई है। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल है। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें एक किलो गेहूं और चार किलो चावल निर्धारित है। बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ तो OTP से मिलेगा राशन जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन लेते समय लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। तकनीकी कारणों से किसी लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लाभार्थियों को 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराकर राशन लेने की सुविधा दी जाएगी। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं, जल्द कराएं ध्रुव गुप्ता ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, वे संबंधित उचित दर की दुकान पर जाकर जल्द ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर भविष्य में राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने सभी लाभार्थियों से वितरण अवधि के दौरान दुकान पर पहुंचकर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है।
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सोनभद्र में 10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त राशन:अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहूं-चावल मिलेगा; ई-केवाईसी जरूरी