सीवर, हाउस और वाटर टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत:15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना, 3.5 लाख टैक्स बकायेदारों का 100% ब्याज माफ


कानपुर में 3.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम और जलकल में 15 अगस्त से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकायेदारों को मूलधन जमा करने पर ब्याज पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। करदाता चाहें तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या अधिकतम तीन किश्तों में बकाया राशि जमा कर सकते हैं। नगर निगम मुख्यालय में कैंप लगाकर महापौर प्रमिला पांडेय ओटीएस योजना की शुरुआत करेंगी। इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जोन और वार्ड में कैंप भी लगाया जाएगा। नगर निगम में कुल 4.68 लाख करदाता हैं। इनमें से लगभग 3.50 लाख करदाताओं ने दो वर्ष या उससे अधिक समय से टैक्स जमा नहीं किया है। करीब 200 करोड़ रुपये ब्याज की हो सकती माफी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में नगर निगम को लगभग 500 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। लेकिन ओटीएस स्कीम से करीब 200 करोड़ रुपये ब्याज की माफी हो सकती है। नगर निगम बकाया मूलधन पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। कई बड़े बकायेदार आंशिक भुगतान कर समय लेते रहे हैं, जिससे उन पर लगातार ब्याज बढ़ता गया। बकायेदारों को मिलेगी 3 किस्तों की सहूलियत ​करदाताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने बकाया संपत्ति कर चुकाने के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा दी है। नियम के मुताबिक, योजना शुरू होने के 30 दिनों के भीतर बकाएदार को कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा। इसके बाद बचा हुआ दो-तिहाई हिस्सा अगले दो महीनों में दो समान मासिक किस्तों के जरिए जमा किया जा सकेगा। हर हाल में 3 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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