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संभल में युवती को प्रेमजाल में फंसाकर बलात्कार किया। पीड़िता ने शिकायत करने की धमकी दी तो मुस्लिम समुदाय के युवक ने शादी करने का वादा किया और लगातार उसका 8 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता को युवक द्वारा शादी करने की सूचना मिली तो वह उसके घर पहुंची जहां उसके साथ मारपीट की गई। युवक एवं उसकी पत्नी, मां-भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज 4 जुलाई की रात 01:05 बजे की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस से रविवार की रात 10 बजे मिली है। घटना संभल कोतवाली कस्बा क्षेत्र के बहजोई रोड स्थित एक मोहल्ले की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा के अंतर्गत 69, 115(2), 352, 351(2) आरोपी युवक जावेद पुत्र शौक़ीन शाह, उसकी पत्नी निदा, मां अहेलिया व भाई कय्यूम निवासी मौहल्ला कुरैशियान, कस्बा उझारी, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि वर्ष 2017 से वह अपने पिता की परचून की दुकान पर बैठी थी, आरोपी युवक की दुकान के सामने ही बैटरी इन्वर्टर की दुकान थी और रोजाना सामान लेने के बहाने वह आता रहता था इसी दौरान उसने उसका नंबर ले लिया। फोन पर बातचीत होने लगी और उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जब मैं मना किया तो उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। मुझे लगा कि कहीं यह आत्महत्या ना कर ले इसलिए मैंने इसे बातचीत शुरू कर दी। जावेद ने पीड़िता को विश्वास में लिया और मार्च 2017 में अपने मित्र मौ. शारिक निवासी जामा मस्जिद के घर ले गया वहां मुझे अच्छे से बातचीत की। कुछ दिन के बाद फिर मुझे लेकर अपने मित्र के घर की गया और उसके कुछ दिन बाद अपने मित्र की बहन के घर चौधरी सराय लेकर गया। जहां जावेद ने कमरा बंदकर मेरे साथ बलात्कार किया, मैंने इसका विरोध किया शोर मचाया तो उसने मुझे समझाते हुए मांग में सिंदूर भर दिया और कहा कि हम दोनों पति-पत्नी है लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घर लेकर नहीं जा सकता हूं तुम्हारी उम्र पूरी होने के बाद लेकर जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों बातचीत करते रहे और वह मुझे पत्नी होने का दिलासा देता रहा। इस बीच उसने कभी मुझे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा, लेकिन 28 मार्च 2026 को दूसरी मुस्लिम लड़की से शादी करने की जानकारी हुई और 25 जून 2026 को मैं उसके घर उझारी पहुंची तो मेरे साथ जावेद उसकी पत्नी और परिवार के लोगों ने मारपीट की। मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया और कहा कि तू काफिर है हम तेरे साथ कैसे शादी कर सकते हैं पहले इस्लाम धर्म कबूल कर उसके बाद हम विचार करेंगे। मैंने कहा कि कभी भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगी और जावेद ने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए कहा था कि कभी भी मैं तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा, तुम हिंदू धर्म के अनुसार ही मेरे साथ पत्नी बनकर रहना। थाना प्रभारी सुधीर कुमार पंवार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक उसकी पत्नी और मां-भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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संभल में प्रेमजाल में फंसाकर 8 साल तक शारीरिक शोषण:जबरन इस्लाम कबूल कराने का आरोप, पति-पत्नी समेत 4 पर FIR