शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण का आरोप:देवरिया में युवक पर पॉक्सो एक्ट में FIR; दो साल तक संबंध बनाने का दावा


देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के घटैली चेती निवासी सौरभ गौतम ने करीब दो साल तक उसकी बेटी का यौन शोषण किया। आरोप है कि युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और शादी से इनकार कर दिया। परिवार की ओर से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास किया गया तो धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता की मां की शिकायत पर खुखुंदू पुलिस ने सौरभ गौतम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मौसी के घर आता-जाता था आरोपी, युवती से हुई पहचान पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी करीब दो साल पहले उनके गांव में अपनी मौसी के घर आता-जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान युवती से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि सौरभ ने युवती को शादी का भरोसा दिया। इसके बाद वह लगातार उसके संपर्क में रहा और करीब दो साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। जब भी युवती शादी की बात करती, आरोपी कथित तौर पर उसे शादी करने का भरोसा देकर शांत कर देता था। शादी के लिए दबाव बनाया तो बनाने लगा दूरी शिकायत के मुताबिक, समय के साथ दोनों के संबंधों की जानकारी परिवार के लोगों को भी हो गई। इसके बाद युवती ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद सौरभ ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और शादी से इनकार करने लगा। परिवार की ओर से युवक से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस बोली- आरोपी की तलाश जारी खुखुंदू थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर सौरभ गौतम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धमकी समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो की धारा को लेकर पुलिस रिकॉर्ड की पुष्टि जरूरी शिकायत में पीड़िता की उम्र 19 वर्ष बताई गई है, जबकि पुलिस की ओर से पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। चूंकि पॉक्सो कानून नाबालिगों से संबंधित मामलों में लागू होता है, इसलिए मुकदमे में दर्ज धाराओं और पीड़िता की वास्तविक उम्र की पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर पुष्टि की जानी बाकी है।

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