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वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने तीन साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट, साक्ष्य, गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर युवक को हत्यारा माना। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पाण्डेय की अदालत ने फुलवारियां, कैंट निवासी अभियुक्त सनोज उर्फ राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया। हत्यारे को कठोर सजा के साथ 62 हजार रुपए जमा कराने का आदेश दिया। सजा पर पीड़ित परिवार ने कोर्ट का आभार जताया, वहीं पुलिस की लापरवाही पर रोष भी जताया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उनकी दलीलें भी सजा में सहायक बनी। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के अपहरण, हत्या और अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने अप्लीकेशन लेकर जांच में काफी समय लगाया फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक कैण्ट को एक लिखित प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री 01 मार्च 2023 को सुबह करीब 10 बजे घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी, फिर वह वापस घर नहीं आयी। काफी खोजबीन किया गया, फिर भी नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान अभियुक्त सनोज उर्फ राहुल का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों को परीक्षित कराया। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अभियुक्त सनोज उर्फ राहुल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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वाराणसी में किशोरी की हत्या-दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद:मार्च 2023 में अपहरण के बाद गला दबाकर मारा, 11 गवाहों के बयान ने दिलाई सजा