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ललितपुर में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने सोमवार को आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का है। 27 जुलाई 2020 को एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कपड़े सिलवाने जा रही थी। उसी दौरान गांव का निवासी सोन सिंह उर्फ हल्के उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। खोजबीन के दौरान आरोपी ने फोन पर बताया कि वह लड़की को ले गया है और अगले दिन उसे छोड़ देगा। हालांकि, उसने किशोरी को वापस नहीं किया। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद किया। उसके बयान और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सोन सिंह उर्फ हल्के को दोषी मानते हुए दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाए जाने के कारण पॉक्सो एक्ट में अलग से सजा देना आवश्यक नहीं समझा गया।
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ललितपुर में युवक पर रेप का आरोप:न्यायालय ने सुनाई 20 साल व 23 हजार रुपए जुर्माना की सजा