लखीमपुर में बिना लाइसेंस कैटरिंग पर कार्रवाई:खाद्य सुरक्षा विभाग ने मैरिज लॉन संचालक पर वाद दायर किया


लखीमपुर खीरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिना लाइसेंस संचालित एक मैरिज लॉन की कैटरिंग व्यवस्था में अनियमितताएं पाई हैं। शिकायत के आधार पर जांच के बाद संबंधित संचालक के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया है। विभाग की टीम ने 23 फरवरी 2026 को शहर के अभिनंदन पैलेस का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान, मौके पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को मैरिज लॉन और कैटरिंग का प्रभारी बताया। टीम द्वारा खाद्य पंजीकरण या लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। किचन में बेसन, घी, रिफाइंड तेल और मसालों सहित विभिन्न खाद्य सामग्री मिली। विभाग ने दूध, चायपत्ती और बेसन के नमूने लिए, जो जांच में मानक के अनुरूप पाए गए। हालांकि, मौके पर कोई तैयार खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार चलाने के कारण संबंधित संचालक के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य) के निर्देशन में की गई, जिसकी रिपोर्ट 17 मार्च 2026 को जारी की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता भी मौके पर मौजूद था और उसने टीम को आवश्यक जानकारी प्रदान की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना कानूनी अपराध है, और इस तरह की कार्रवाई अन्य कारोबारियों के लिए भी एक चेतावनी है।

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