रामपुर में भाई की हत्या में दो को उम्रकैद:कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 6 साल बाद आया फैसला


रामपुर में हत्या के एक चर्चित मामले में कोर्ट ने दो दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सकी है। यह मामला थाना गंज क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 5 जनवरी 2020 को वादी ने थाना गंज में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि अहमद पुत्र राजा उर्फ मेहंदी हसन और यासीन पुत्र शकील खान, दोनों निवासी चपटा आसरा कॉलोनी, ने उसके भाई पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्यों का गहन संकलन करते हुए मजबूत विवेचना की। इसके बाद अभियोजन मॉनिटरिंग सेल और विशेष अभियोजन अधिकारियों ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अदालत में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो सके। बुधवार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम रामपुर की अदालत ने दोनों अभियुक्तों अहमद और यासीन को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। रामपुर पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गंभीर और लंबित मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा दिलाना है ताकि समाज में कानून का भय कायम रहे और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके।

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