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फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम ने एक महिला को दोषी ठहराया है। यह घटना रुपये देने से इनकार करने के बाद हुई थी। अदालत ने दोषी महिला ममता की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है। यह मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है। पीड़ित राकेश कुमार की पत्नी राजबेटी ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 की सुबह करीब 7 बजे उनके पति राकेश कुमार गांव की ही ममता के घर पर थे। इसी दौरान ममता ने राकेश से रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर ममता और उसके पति रमेश ने राकेश कुमार पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। इस घटना में राकेश कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। राकेश की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद परिजन राकेश को नवाबगंज थाने ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें सीएचसी नवाबगंज भेजा गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ममता को दोषी करार दिया।
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युवक को पेट्रोल डालकर जलाने वाली महिला दोषी करार:फर्रुखाबाद अदालत ने सुनाया अंतिम फैसला, सजा पर सुनवाई 29 मई को