मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न पर परिवहन विभाग सख्त:एआरटीओ बोले- नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस, आरसी सस्पेंड कराएंगे


बलिया में परिवहन विभाग मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि नियम तोड़ने वाले वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन (आरसी) निलंबित किए जाएंगे। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों के तहत की जा रही है। विभाग ने 07 मई से 12 मई तक एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 13 मोडिफाइड साइलेंसर, 7 हूटर और 18 प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों का चालान किया गया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम की धारा 54 एवं 190(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। चालान के साथ-साथ संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजी जा रही है, जिसके बाद उनके लाइसेंस और आरसी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय और यात्री कर अधिकारी अरविंद कुमार जैसल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उपकरणों का उपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। परिवहन अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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