मारपीट मामले में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा:सोनभद्र कोर्ट ने 12 साल पुराने केस में सुनाई सजा, 3-3 हजार का जुर्माना भी लगाया


सोनभद्र में 12 साल पुराने मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 5-5 साल की कठोर कैद सुनाई है। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने संतोष मौर्य और सोनू मौर्य को दोषी पाया। उन पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 25 जनवरी 2014 की है। रामसूरत मौर्य निवासी मधुपुर (कोइलहिया), थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ने रॉबर्ट्सगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि जब वह संतोष मौर्य और सोनू मौर्य के घर के सामने से जा रहे थे, तो आने-जाने के विवाद में दोनों ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। रामसूरत ने जब कहा कि यह एक ही रास्ता है, तो दोनों ने उन्हें लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में रामसूरत के कान, आंख के पास और सीने में गंभीर चोटें आईं। गांव वालों की मदद से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी ले जाया गया। पुलिस ने रामसूरत की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की। 27 जनवरी को जिला अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच की गई। जांच में पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने संतोष मौर्य और सोनू मौर्य के खिलाफ धारा 308 आईपीसी (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान, दोषियों के वकील ने इसे उनका पहला अपराध बताते हुए कम से कम सजा देने की अपील की। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं, गवाहों के बयान और केस से जुड़े कागजात देखे। इसके बाद कोर्ट ने संतोष मौर्य और सोनू मौर्य को दोषी मानते हुए 5-5 साल की कठोर कैद और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 3-3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में शामिल की जाएगी।

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