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बागपत कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी दिलशाद को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला करीब 5 साल पुराना है। छपरौली थाना क्षेत्र के चंदनहेड़ी गांव निवासी दिलशाद पुत्र शमशाद पर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप था। पीड़िता की शिकायत पर छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन की ओर से मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दिलशाद को दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने उसे 3 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी नरेंद्र पवार ने बताया कि महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल जेल:5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 हजार का जुर्माना भी लगा