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बहराइच में 21 साल पुराने दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी किशोर यादव को 10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने गुरुवार को यह सजा सुनाई। दोषी किशोर यादव लखीमपुर खीरी के टेपरा बेला गढ़ी का रहने वाला है। तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 17 जुलाई 2004 की रात पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी, पर वापस नहीं लौटी। करीब चार महीने बाद 17 नवंबर 2004 को वह घर लौटी। पीड़िता ने बताया कि किशोर उसे बहला-फुसलाकर उठा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। खैरीघाट थाने में 11 जनवरी 2005 को मुकदमा दर्ज हुआ था। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बहराइच में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा:10 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का लगाया जुर्माना लगाया