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बलिया में पाक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त साधु यादव को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08, जनपद बलिया द्वारा सुनाया गया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। घटना 26 जनवरी 2025 की है। वादिनी अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ गांव के पंचायत भवन में झंडा फहराने गई थी। इसी दौरान अभियुक्त साधु यादव पुत्र स्व. राधा यादव निवासी ग्राम प्रधानपुर टोला ऊनाई, थाना रसड़ा, जनपद बलिया ने पीड़िता के साथ अनैतिक कार्य किया, जिससे उसे आंतरिक चोटें आईं। इस मामले में वादिनी ने रसड़ा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया था। स्थानीय पुलिस ने नियमानुसार विधिक और विवेचनात्मक कार्यवाही की। इस मामले में अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय थे।
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पाक्सो एक्ट- अभियुक्त को 25 वर्ष सश्रम कारावास:झंडारोहण के दौरान 4 वर्षीय बच्ची से अनैतिक कार्य का दोषी