नोएडा के गांवों में जर्जर मकानों पर नोटिस:खाली करना होगा घर, दुर्घटना हुई तो प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं, घनी आबादी वाले गांवों पर फोकस


दिल्ली में इमारत हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने गांवों में जर्जर और असुरक्षित मकानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सर्वे में जिन भवनों की हालत खतरनाक मिल रही है, वहां नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। भवन मालिकों और उसमें रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के लिए एक से दो सप्ताह का समय दिया जा रहा है। प्राधिकरण ने नोटिस में साफ किया है कि भवन में रहने के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि जिन भवनों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। नोटिस की एक प्रति पुलिस विभाग को भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर भवन खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। सदरपुर से ममूरा तक सर्वे
नोएडा प्राधिकरण 10 वर्क सर्किल में बंटा है। इनके अधीन 81 गांव आते हैं। सभी सर्किल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में जर्जर भवनों की पहचान और कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत सदरपुर, निठारी, ममूरा, सलारपुर और भंगेल जैसे घनी आबादी वाले गांवों में सर्वे चल रहा है। ममूरा गांव में अब तक नौ भवनों पर जर्जर होने का नोटिस चस्पा किया जा चुका है। खास बात यह है कि इन मकानों में अभी लोग रह रहे हैं। नोटिस में भवन को तत्काल खाली करने के लिए कहा गया है, ताकि दुर्घटना और जनहानि को रोका जा सके। 2019 से पहले भी 1757 भवन मिले थे
प्राधिकरण इससे पहले भी करीब 2019 से पहले जर्जर भवनों का सर्वे करा चुका है। उस समय करीब 1757 इमारतों को असुरक्षित चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, बाद में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इस बार प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस के साथ भवन खाली कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। सेक्टर-31 के 128 ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी निशाने पर
गांवों के अलावा सेक्टर-31 में 128 ईडब्ल्यूएस फ्लैट को भी जर्जर हालत को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं नए सर्वे के तहत निठारी में भी जर्जर मकानों की पहचान की जा रही है। प्राधिकरण के मुताबिक गांवों में सर्वे के बाद सेक्टरों में भी अभियान चलाया जाएगा। यहां नक्शे के विपरीत बनाए गए भवनों की जांच होगी। कई जगह पांच मंजिल तक निर्माण किए जाने की शिकायतें हैं। ऐसे भवनों के खिलाफ धारा-10 के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे।

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