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अयोध्या जिले के इनायतनगर थाना क्षेत्र में एक टूरिस्ट बस का चालान किया गया है अयोध्या-रायबरेली फोरलेन पर बारुन चौराहे के पास हुई इस कार्रवाई में एआरटीओ ने बस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह बस श्रीराम यात्रा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ट्रेवल्स की है, जिसका नंबर MP 13 ZF 6241 है। बस के चालक शिरीष सावले और भगवान शर्मा ने बताया कि यह 50 सीटर बस नासिक से श्रद्धालुओं को अयोध्या और गोरखपुर धाम के दर्शन के लिए लाती-ले जाती है। चालकों ने आरोप लगाया कि बुधवार को बारुन चौराहे पर एआरटीओ लिखी एक एसयूवी ने उनकी बस को अचानक रोक दिया। एसयूवी में बैठे अधिकारी ने उन्हें अपनी गाड़ी पर बुलाकर बस का चालान किया। बस चालकों का दावा है कि अधिकारी ने बस का निरीक्षण नहीं किया और न ही अंदर बैठी सवारियों की गिनती की। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से देखकर ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। इस घटना पर स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि जब सरकारें अयोध्या और गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसे में धर्मनगरी आ रही पर्यटन बसों का इस तरह चालान करना विरोधाभासी लगता है। वहीं, एआरटीओ प्रवर्तन अयोध्या गुलाबचंद ने बताया कि बस में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री सवार थे, जिसके कारण चालान किया गया। गुलाबचंद ने आगे बताया कि क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर न चलने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम श्रद्धालुओं या सामान्य निजी बसों, सभी पर समान रूप से लागू होता है।
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नासिक से आ रही टूरिज्म बस का अयोध्या में चालान:क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर ARTO ने लगाया 25 हजार का जुर्माना