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चित्रकूट में चार साल पुराने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने दोषी पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। यह फैसला एएसजे/एफटीसी न्यायालय चित्रकूट के न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत ने सुनाया। अदालत ने थाना मऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 56/2022 के आरोपी कमलबिहारी त्रिपाठी उर्फ बब्लू विधायक पुत्र लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी निवासी बरहा कोटरा, थाना मऊ को दोषी करार दिया। घटना 6 मार्च 2022 की है। मृतका के चचेरे भाई राजू पुत्र राधेरमण ने थाना मऊ में सूचना दी थी कि उसकी चचेरी बहन के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने मामले की विवेचना की। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर कमलबिहारी त्रिपाठी का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को 20 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर लिया था, और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 8 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस के अनुसार, प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना मऊ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई। मामले में प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव, पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम ने लगातार पैरवी की। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रभावी बहस प्रस्तुत की। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।
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दुष्कर्म व हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 75 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 4 साल बाद आया फैसला