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बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम सेहरा निवासी मोनू पुत्र कलवा ने वर्ष 2020 में वादी की भाभी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 31 जुलाई 2020 को थाना बीबीनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा संख्या 157/2020 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर 19 सितंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। बुधवार को एडीजे/एफटीसी-01 न्यायालय के न्यायाधीश शिवानन्द ने आरोपी मोनू को 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक मनुराज सिंह ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:बुलंदशहर कोर्ट ने पांच साल पुराने मामले में सुनाया फैसला