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फर्रुखाबाद में एक किशोरी को दिल्ली में बंधक बनाकर दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में जज मेराज अहमद ने दीपक को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का है। यहां के एक व्यक्ति ने 24 जून 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 15 जून 2019 की शाम गांव महरुपुर सहजू का रहने वाला दीपक अपनी बहन रजनी के साथ उसके घर आया था। दीपक और उसकी बहन ने किशोरी को मां के बुलाने की बात कहकर अपने घर ले गए। जब किशोरी काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो उसके भाई ने दीपक के घर जाकर पूछताछ की। दीपक के पिता हरिशरण ने बताया कि वे रिश्तेदारी में गए हैं। किशोरी ने न्यायालय में दिए अपने बयान में बताया कि दीपक के घर पहुंचने पर उसे चाय दी गई, जिसके बाद उसे नशा होने लगा। इसके बाद दीपक, उसकी मां और बहन उसे एक वाहन से दिल्ली ले गए। दिल्ली में एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के अनुसार, उसे लगभग एक महीने तक वहीं रखा गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि 17 जून को उसे डरा-धमकाकर मंदिर में शादी भी की गई। न्यायालय ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दीपक को दोषी करार दिया है।
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:फर्रुखाबाद की किशोरी को चाय में नशा देकर बनाया बंधक, 30 हजार जुर्माना