दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की राजेंद्र भारती की याचिका:सजा पर रोक लगाने से इनकार; बैंक FD घोटाला केस में फैसला


दिल्ली हाईकोर्ट ने दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले शुक्रवार को बैंक एफडी घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी। इससे उनकी 3 साल की सजा बरकरार रहेगी। भारती ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बैंक एफडी घोटाला मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आदेश और दोषसिद्धि पर रोक की मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती की ओर से दलील दी कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि बैंक स्वयं पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था। समझौते की राशि अब तक नहीं मिली है। संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है। दतिया में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं उधर, दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अब तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि दोनों दल आज आने वाले हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी अंतिम रणनीति तय कर सकते हैं। …………………………………

इस मामले से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें…. दतिया में कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर बदले समीकरण मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। इसके बावजूद अब तक न तो भाजपा और न ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा की है। इसी बीच कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पढ़ें पूरी खबर…

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