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महराजगंज में जमीनी विवाद को लेकर महिला की मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1) की अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला पनियरा थाने में 2017 में दर्ज हुआ था। 2017 में दर्ज हुआ था हत्या का केस पुलिस के मुताबिक पनियरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि जमीनी विवाद को लेकर वादिनी की मां की कट्टे से गोली मारकर हत्या की गई। परिवार को जान-माल की धमकी देने का भी आरोप था। दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद मामले में पिन्टू उर्फ विनोद पुत्र शिवशंकर मौर्या, निवासी माधवनगर, पनियरा और मनोज सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह, निवासी सतगुर चौराहा, पनियरा को अभियुक्त बनाया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गंभीर मामलों में जल्द सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। महराजगंज एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर इस मामले में अभियोजन विभाग के साथ मिलकर कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई। दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महराजगंज पुलिस ने बताया कि गंभीर मामलों में अभियोजन विभाग के साथ समन्वय कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी जारी है।
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जमीनी विवाद में कट्टे से महिला की मां की हत्या:दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया