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झांसी में 2022 में 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अरुण कुशवाहा (24) को कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। नहीं देने पर दो महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला मंगलवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। आरोपी अरुण कुशवाहा पुत्र जगपाल सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिंगर्रा बड़ा कुआं गांव का रहने वाला है। सिर में मार दिया था पत्थर विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया- 8 दिसंबर 2022 को 13 साल की लड़की ने सदर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 7 दिसंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे वह दुकान पर सामान लेने गई थी। वहां पर अरुण कुशवाहा मिला। तब वह लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने पीड़िता के सिर में पत्थर मार दिया था। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी अरुण कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी अरुण को 3 साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास:2022 में 13 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, विरोध करने पर सिर में पत्थर मारा था