घर में महिला की हत्या, दो दोषियों को आजीवन कारावास:एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया


फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 2022 में हुई एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय एडीजे-07 न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने दोनों अभियुक्तों पर 1.75-1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना 21 मार्च 2022 को हुई थी। मोहल्ला पड़ाव (लाला की सराय), शिकोहाबाद निवासी मोहम्मद साविर के घर में घुसकर आरोपी मौ. सलीम और शानू ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में साविर की पत्नी संजीदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री सिम्मी और भतीजा मोहम्मद अकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद साविर ने थाना शिकोहाबाद में तहरीर दी थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक ने की थी। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर इस मामले को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्राथमिकता दी गई। साक्ष्यों के सटीक संकलन और प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए यह कड़ी सजा सुनाई। इस न्यायिक सफलता में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, विवेचक प्रदीप कुमार, अभियोजक नारायण सक्सेना और पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगभग चार साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। यह निर्णय अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देता है।

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