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ग्रेटर नोएडा की अदालत ने रोबिन सिंह हत्याकांड में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, सबूत मिटाने के आरोपी बागपत निवासी मनीष को 5 साल की जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा मिली है। पुलिस के मुताबिक, फरवरी 2022 में 22 वर्षीय रोबिन सिंह लापता हो गया था। पिता ने सूरजपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में हत्या की आशंका सामने आने पर पुलिस ने केस हत्या की धाराओं में दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि रोबिन का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती की 2019 में शादी हो गई थी। इसके बाद भी रोबिन उसे परेशान करता था। युवती ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी थी। मायके बुलाकर हत्या का आरोप पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को युवती ने रोबिन को पाली स्थित अपने मायके बुलाया था। वहां उसके भाई सुबोध, सागर और रवि मौजूद थे। आरोप है कि तीनों भाइयों ने रोबिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव की पहचान छिपाने के लिए उसे कोट नहर में फेंक दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, सबूत मिटाने के मामले में मनीष को 5 साल की कैद दी गई।
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ग्रेटर नोएडा में रोबिन हत्याकांड में तीन भाइयों को उम्रकैद:गला घोंटकर हत्या के बाद शव नहर में फेंका, 35-35 हजार जुर्माना भी लगा