गैरइरादतन हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास:बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में सजा


बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैरइरादतन हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी पर 51,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह निर्णय ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत लिया गया। यह घटना वर्ष 2023 की है। डिबाई थाना क्षेत्र के ग्राम दोरऊ निवासी महेश कुमार, संतोष कुमार और राजकुमार ने भोजराज सिंह के पुत्र किशन उर्फ कालू के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में किशन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में 28 मार्च 2023 को डिबाई थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 9 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया था। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने माननीय न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर) ने महेश, संतोष और राजकुमार को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 51,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार कांस्टेबल राजेश्वर और कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल प्रवीण का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

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