गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क:बिजनौर डीएम ने दिए आदेश, सहसपुर में इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस समेत कई प्रॉपर्टी शामिल


बिजनौर में गोमांस तस्करी के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। जालौन के जिला मजिस्ट्रेट ने बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस सहित अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया है। यह संपत्ति बिजनौर जिले की तहसील धामपुर के परगना स्योहारा में स्थित है। इसमें एक अरब अड़सठ करोड़ तेरह लाख बत्तीस हजार छह सौ रुपये (₹1,68,13,32,600) मूल्य की भूमि और उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस शामिल है। जिला मजिस्ट्रेट जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा-14 के तहत यह आदेश पारित किया है। इस आदेश में उप जिलाधिकारी धामपुर, बिजनौर को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट जालौन के आदेश के बाद, पुलिस अधीक्षक जालौन ने निर्देश दिया है कि ग्राम याकूबपुर, परगना स्योहारा, तहसील धामपुर में स्थित इस संपत्ति को 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कुर्क किया जाए। कुर्की की रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अतीक अहमद (पुत्र मो. उमर, निवासी नई दिल्ली और कस्बा सहसपुर, बिजनौर) गैंग लीडर गुलजार के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है। यह गिरोह अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है। यह गिरोह कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर ‘फिश फूड’ के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। मथुरा की फोरेंसिक लैब जांच में वाहन पर लदे डिब्बों में गोमांस की पुष्टि हुई थी। आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ बिजनौर के स्योहारा थाने और जनपद जालौन में कई मामले दर्ज हैं। कुर्क की जाने वाली संपत्ति में ग्राम याकूबपुर की 10 गाटा संख्याओं की कुल भूमि और गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54, 47 पर निर्मित उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भवन शामिल है। वही इस मामले में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में उमर इंटरनेशनल नाम से एक स्लाटर हाउस स्थित है जो कुछ सालों से बन्द था लेकिन बीच में प्रदूषण विभाग से एनओसी जारी कर कर इसको संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि फर्म के निदेशक अतीक अहमद के खिलाफ जालौन जनपद में गौकशी का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जालौन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर अतीक अहमद की यहां स्थित सभी संपत्तियों का विवरण तैयार कराया गया। जांच में स्लॉटर हाउस समेत करीब 168 करोड़ रुपये की संपत्तियों का ब्योरा तैयार कर जालौन प्रशासन को भेजा गया था। इसके आधार पर जिलाधिकारी जालौन की ओर से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी सभी संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही संयुक्त टीम द्वारा उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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