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देवरिया में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी गोलू कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंसरही का है। अभियोजन हरिदत्थ मिश्र के अनुसार गांव निवासी गोलू कुमार पुत्र राधेश्याम ने करीब तीन वर्ष पहले एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के दौरान जब किशोरी ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया और बाद में उसे प्रसारित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने बरियारपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत में हुई। पुलिस ने मामले में साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किया गया। दोनों पक्षों का अधिवक्ता होने मामले में दोनों पक्षों के देवताओं के बाद सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश 500 वीरेंद्र सिंह ने मामले में आरोपी को दोषी पाया जिस पर 20 साल की सजा और दस हजार अर्थ दंड लगाया।
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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद:देवरिया में अश्लील वीडियो प्रसारित और दुष्कर्म का था आरोप