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सुल्तानगंज की पुलिया के पास आवासीय भवन में नियमों के खिलाफ संचालित हेल्पिंग इंडिया ट्रॉमा सेंटर पर आवास विकास परिषद, सीएमओ कार्यालय और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। जांच में अस्पताल में बिना आवश्यक अनुमति के आईसीयू संचालित मिलता पाया गया। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए भर्ती चारों मरीजों को उनकी सहमति से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद पूरी इमारत को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता डी.बी. यादव के आदेश पर की गई। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी.एम. खान ने बताया कि अस्पताल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवन में व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा था। भवन के दुरुपयोग को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन संबंधित पक्ष ने नियमों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की। इसके बाद संयुक्त टीम ने भवन सील कर दिया। सीएमओ कार्यालय की टीम ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बिना आवश्यक अनुमति के आईसीयू संचालित पाया। मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चारों मरीजों को एंबुलेंस से उनकी सहमति के अनुसार अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कराया गया। अस्पताल खाली होने के बाद आवास विकास परिषद ने भवन को विधिवत सील कर दिया। अस्पताल संचालक डॉ. विजय सिंघल ने बताया कि उन्होंने भवन उसके स्वामी अरुण सौंधी से किराये पर लिया है और नियमित रूप से किराया देते हैं। वहीं, अस्पताल के कथित अवैध संचालन को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी लंबित है। संयुक्त अभियान में सीएमओ कार्यालय से डिप्टी सीएमओ डॉ. उपेंद्र कुमार, डॉ. अनिल कुमार और डॉ. भरत सिंह मौजूद रहे। आवास विकास परिषद की ओर से सहायक अभियंता योगेश कुमार, अवर अभियंता प्रशांत कुमार तथा स्थानीय पुलिस ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।
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आवासीय भवन में चल रहा अस्पताल हुआ सील:आवास विकास परिषद ने दिया था नोटिस, नहीं किया पालन तो ट्रॉमा सेंटर पर लगा ताला