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रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को तोड़ने के रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष/DM रामपुर के आदेश के खिलाफ मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने IAS आन्जनेय सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल की है। आन्जनेय मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर होने के नाते आरडीए के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते आरडीए उपाध्यक्ष के फैसलों को अपीलीय अधिकारी के तौर पर उनके समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष / कमिश्नर आन्जनेय सिंह की कोर्ट में यह अपील मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की चेरमैन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी निखत अफलाक खान और जौहर अली विश्वविद्यालय के रजिट्रार डॉ.एस.एन.सलाम की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज के जरिए दाखिल की गई है। कमिश्नर ने इसमें सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई अपील में रामपुर विकास प्राधिकरण, आरडीए उपाध्यक्ष, रामपुर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सैदपुर के बीडीओ एवं प्रशासक को पक्षकार बनाया गया है।
तर्क दिया गया है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय सींगनखेड़ी गांव रामपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में नहीं आता था। बल्कि यह इलाका जिला पंचायत की सीमा में आता था। यदि जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक भी था और यदि ऐसा नहीं कराया गया है तो भी जिला पंचायत के नियमों के मुताबिक 500 रुपये अर्थदंड के साथ इसे पास कराया जा सकता है। अपील में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों के नियमों का हवाला देते हुए राहत देने की मांग की गई है।
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आजम के सिपहसलारों ने आन्जनेय की कोर्ट में लगाई अर्जी:RDS का जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश रद्द करने की मांग