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सुलतानपुर कोर्ट में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी पुजारी लाल सोनी ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई अब 5 जून को होगी। सुलतानपुर की अदालत में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी से जुड़े एक चर्चित धोखाधड़ी मामले में सोमवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। मामले के सह-आरोपी पुजारी लाल सोनी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम/एफटीसी भव्या श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया। सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख निर्धारित सेशन कोर्ट में एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय ने भी आरोपी की जमानत अर्जी पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख निर्धारित की है। मामला कथित तौर पर धोखाधड़ी कर एक व्यापारी नेता के मकान को दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने से जुड़ा है। अमेठी उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने इस संबंध में न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद के अनुसार, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी कर घनश्याम सोनी के मकान को लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी के नाम दर्ज करा दिया था। मामले में न्यायालय ने 8 फरवरी 2024 को चंद्रमा देवी सहित सभी आरोपितों को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद से मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। अब पुजारी लाल सोनी के आत्मसमर्पण और जेल भेजे जाने के बाद मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 5 जून को होगी, जब उनकी नियमित जमानत याचिका पर अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।
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अमेठी पूर्व नप अध्यक्ष केस, सह-आरोपी ने किया समर्पण:सुल्तानपुर में कोर्ट ने अंतरिम जमानत किया खारिज, न्यायिक हिरासत में भेजा