अभिनेत्री कंगना के ‘गटर जनरेशन’ वाले बयान पर सुनवाई आज:जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों के लिए टिप्पणी की थी, आगरा कोर्ट में वाद दर्ज है


पेपर लीक के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोट द्वारा कथित तौर पर ‘गटर जनरेशन’ कहने के मामले में आज 3 सितंबर को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में आदेश आ सकता है। इस मामले में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त 2026 को कंगना रनोट के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि कंगना रनोट ने जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी की। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने परिवाद के साथ अपने पुत्र ध्रुव शर्मा की मार्कशीट भी लगाई है। उनका कहना है कि वह भी एक छात्र के पिता हैं और किसी भी छात्र के अधिकार एवं भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परिवाद में कहा गया है कि छात्रों के खिलाफ की गई टिप्पणी से वादी को मानसिक पीड़ा और आघात पहुंचा। छात्रों ने अपने अधिकारों और भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन आरोप है कि कंगना ने उनकी मांगों का समर्थन करने के बजाय उनके खिलाफ टिप्पणी की। कोर्ट ने परिवाद दर्ज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त 2026 की तारीख तय की थी। हालांकि, उस तारीख पर किसी कारण से आदेश पारित नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट ने 3 सितंबर 2026 की तारीख आदेश के लिए निर्धारित की है। अब सभी की नजर कोर्ट के आदेश पर है। कंगना ने क्या कहा था परिवाद के अनुसार, कंगना रनोट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को ‘गटर जनरेशन’ कहा था। उन्होंने वहां की स्थिति को लेकर भी टिप्पणी की थी। परिवाद में कंगना के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने वहां इतनी गंदगी होने की बात कही और प्रदर्शन से संबंधित वीडियो देखकर उन्हें उबकाई आने की बात कही थी। परिवाद में यह भी आरोप है कि कंगना ने प्रदर्शन में शामिल छात्र-छात्राओं की परवरिश को लेकर सवाल उठाया था। इन्हीं टिप्पणियों को आधार बनाकर उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। 21 अगस्त को क्या हुआ था इस मामले में कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने के बाद 21 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी। उस दिन किसी कारणवश कोर्ट की ओर से आदेश पारित नहीं हो सका। इसके बाद मामले में 3 सितंबर 2026 की तारीख आदेश के लिए तय की गई।

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