सुप्रीम कोर्ट बोला- निचली अदालतें उम्रकैद को बदल नहीं सकती:हत्या के मामले में 25 साल की सजा तय की, वैधानिक रियायत नहीं मिलेगी
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 24 सितंबर को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट हत्या के दोषी को पूरी प्राकृतिक जिंदगी जेल में रखने का आदेश नहीं दे सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि उम्रकैद का मतलब दोषी की बाकी जिंदगी जेल…