एक को मिला संदेह का लाभ, दूसरे की सजा बरकरार:गाजीपुर में हत्या का मामला, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के एक हत्या मामले में एक आरोपी की सजा बरकरार रखी है तो दूसरे के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने वर्ष 2002 में दायर दो आपराधिक अपीलों का निस्तारण करते…

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