गैंग बनाकर अपराध करने पर दोषी को सजा:बिजनौर में कोर्ट ने 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के एक 15 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी सुभाष को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपी संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और गैंग बनाकर अपराध करता था। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सहआरोपी…