'सिर्फ फतवे से नहीं मिल सकता तलाक':MP हाईकोर्ट बोला- निकाह खत्म करने का फैसला कानून करेगा; पति की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम निकाह और तलाक से जुड़े मामले में कहा-किसी भी धार्मिक संस्था या दारुल इफ्ता के फतवे के आधार पर तलाक की कानूनी घोषणा नहीं कराई जा सकती। फतवा केवल धार्मिक राय या मार्गदर्शन हो सकता है। उससे निकाह अपने आप समाप्त नहीं माना जाएगा। निकाह खत्म करने का फैसला केवल कानून…

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