हमारे लिए बस कंडक्टर-प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों बराबर:सुप्रीम कोर्ट बोला- आप जज हैं, इसलिए प्राथमकिता नहीं दे सकते; पूर्व जिला जज की जल्द सुनवाई की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद के पूर्व जिला जज की जल्द सुनवाई की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पद के आधार पर किसी को प्राथमिकता नहीं मिल सकती। संविधान हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय तक पहुंच का अधिकार देता है। याचिका पूर्व जज राकेश कुमार नैन ने लगाई थी।…