हाईकोर्ट ने गेहूं क्रम केंद्र अधिकारी को दोषमुक्त किया:आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सजा काट रहा, कोर्ट ने सजा रद्द की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी करार पीतांबर दास को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने निचली अदालत द्वारा 20 मई 1988 को दी गई दो साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया। क्या है मामला जानिये यह मामला साल 1984 का…