‘पति-पत्नी के बीच अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं’:ग्वालियर हाईकोर्ट ने FIR आंशिक रूप से निरस्त की; मारपीट-दहेज प्रताड़ना के आरोपों पर ट्रायल जारी रहेगा
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा- वैवाहिक संबंध के दौरान पति-पत्नी के बीच हुए यौन संबंधों को IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। पति-पत्नी के बीच अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं है। पति के खिलाफ दर्ज FIR को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- दहेज, मारपीट…