हाईकोर्ट ने 124 दिन की देरी माफ करने से इनकार:कहा- सरकारी अफसरों के पास अदालती आदेशों पर कार्रवाई का असीमित समय नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को 124 दिन की देरी के लिए राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अदालती आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने में हुई इस देरी के लिए माफी की अर्जी खारिज कर दी। पीठ ने टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारियों और विधि अधिकारियों को परिसीमा…

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