बेटी ने मां को चुना, लाडली को वहीं भेजा:हाईकोर्ट ने पिता की याचिका खारिज की, कानपुर का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसकी मां की अभिरक्षा में ही रहने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संदीप कुशवाहा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया। याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने बहस की। जानिये क्या है मामला याचिकाकर्ता संदीप कुशवाहा ने…

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