बीफ़ नहीं मिला, न ही वध का कोई सबूत:हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी ज़ब्त पर दिया 4.75 लाख का मुआवज़ा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत गैर-कानूनी तरीके से ज़ब्त की गई गाड़ी का ज़ब्ती आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने पूरी तरह से इस धारणा के आधार पर कार्रवाई की कि मवेशियों को वध के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था।…