जाति प्रमाण रद्द बगैर कर्मचारी को सेवा से हटाना अवैध:कैट ने डाककर्मी की बहाली का आदेश दिया, आजमगढ़ का मामला

​कैट की इलाहाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता, तब तक उसकी नियुक्ति को केवल संदेह के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश ​न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम एवं मोहन प्यारे की पीठ ने डाक…

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