सरकारी विभागों को देरी पर राहत नहीं: लखनऊ हाईकोर्ट:लालफीताशाही या धीमी प्रक्रिया का बहाना नहीं चलेगा, कानून सबके लिए समान
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग केवल लालफीताशाही, फाइलों के स्थानांतरण या सरकारी प्रक्रिया में देरी का हवाला देकर समय सीमा के बाद दायर याचिकाओं में राहत नहीं मांग सकते। न्यायालय ने कहा कि कानून सरकार और आम व्यक्ति, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह महत्वपूर्ण…