इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिक की पेंशन का आदेश बरकरार:कोर्ट ने कहा- सिर्फ 'एनएएनए' लिखकर पेंशन नहीं छीनी जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह कश्याल को दिव्यांगता पेंशन देने के सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के केवल “एनएएनए” (नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री…

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